उत्तराखण्ड
उत्तराखंड पुलिस ने जारी किए कांवड़ यात्रा के दौरान व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए यह निर्देश।
संवादसूत्र देहरादून: उत्तराखंड पुलिस ने 22 जुलाई से आरंभ हो रही कांवड़ यात्रा के दौरान होटल, ढाबा और खानपान से जुड़े रेहड़ी-ठेली संचालकों के लिए पहचान प्रदर्शित करने की व्यवस्था लागू कर दी है। इसके अंतर्गत हरिद्वार, ऋषिकेश, नीलकंठ, गंगोत्री व देहरादून में कांवड़ यात्रा मार्ग पर खानपान से जुड़े सभी व्यापारियों को अपने प्रतिष्ठानों के बाहर नाम व पते का बोर्ड चस्पा करने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि, दूसरे धर्म के कुछ लोग पहचान छिपाकर व हिंदू नाम से अपने प्रतिष्ठान संचालित करते हैं। इससे कांवड़ यात्रा के दौरान खानपान को लेकर कई बार विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है।
पुलिस महानिरीक्षक (गढ़वाल परिक्षेत्र) करन सिंह नगन्याल की ओर से गुरुवार को कांवड़-यात्रा के लिए जारी निर्देशों में इस व्यवस्था का अनुपालन कराने की जिम्मेदारी संबंधित जनपदों के पुलिस अधिकारियों एवं थानाध्यक्षों को दी गई है। पुलिस महानिरीक्षक ने निर्देश दिया है कि व्यवस्था का अनुपालन नहीं करने वाले होटल, ढाबा व रेहड़ी-ठेली संचालक के विरुद्ध जुर्माने की कार्रवाई की जाए। कांवड़ यात्रा 22 जुलाई से आरंभ हो रही है, ऐसे में इससे पहले सभी को अपने प्रतिष्ठान के बाहर नाम-पते का बोर्ड चस्पा करने का निर्देश दिया गया है। जांच के लिए जिलों में टीमें भी गठित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। पुलिस महानिरीक्षक के अनुसार कई बार ऐसी घटना सामने आई हैं, जब कुछ लोग पहचान छिपाकर खाद्य पदार्थ बेचते हैं और इसी कारण से विवाद की स्थिति बनती है। कांवड़ यात्रा के दौरान ओवररेटिंग की शिकायतें भी मिलती हैं, ऐसे में सभी को खानपान की सामग्री की रेट लिस्ट लगाने को भी कहा गया है। पुलिस महानिरीक्षक ने बताया कि यह निर्देश पिछले वर्षों के अनुभव को देखते हुए दिए गए हैं।