उत्तराखण्ड
1 जुलाई से पूरे देश में लागू होगा ‘विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम’।

संवादसूत्र देहरादून/नई दिल्ली: केंद्र सरकार 1 जुलाई 2026 से देशभर के ग्रामीण क्षेत्रों में “विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम” का ऐतिहासिक शुभारंभ करने जा रही है। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य ग्रामीण आजीविका को सशक्त बनाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और गांवों में समग्र विकास को गति देना है।
सरकार के अनुसार, इस अधिनियम के तहत ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के वैधानिक रोजगार की गारंटी प्रदान की जाएगी। यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ रोजगार, आजीविका और ग्रामीण परिवर्तन को नई दिशा देने का कार्य करेगी।केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि (मनरेगा) से विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम में निर्बाध बदलाव सुनिश्चित किया जाएगा। इसके तहत वर्तमान जॉब कार्ड पूरी तरह मान्य रहेंगे और पहले से चल रहे विकास कार्य बिना किसी बाधा के जारी रहेंगे।योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने ₹95,692 करोड़ का ऐतिहासिक बजट आवंटित किया है। सरकार का कहना है कि यह राशि ग्रामीण रोजगार, आधारभूत ढांचे के विकास और स्थायी आजीविका के अवसरों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।सरकार के मुताबिक, नई व्यवस्था का उद्देश्य केवल रोजगार उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी विकास, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देना है




