उत्तराखण्ड
धामी कैबिनेट में लिए गए यह अहम निर्णय।
संवादसूत्र देहरादून:
- ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग की ग्रामीण निर्माण विभाग ड्राइंग अधिष्ठान सेवा संशोधन नियमावली को मंजूरी।
- माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम की 2009 की धारा 12 जिसमें प्रति व्यक्ति बालक की प्रतिपूर्ति की जाती है उसकी दर कन्ज्यूमर इंडेस प्राइस के आधार पर निर्धारित किये जाने का अनुमोदन।
- विद्यालयी शिक्षा परिषद् के संशोधन विनियम के अध्याय 13-14 में आंशिक संशोधन पर अनुमति प्रदान की गई, जिसमें हाई स्कूल एवं इण्टर के परीषदीय में परीक्षा के मूल्यांकन में सीबीएसई. की भांति आंतरिक मूल्यांकन करने एवं अंक व्यवस्था को अपनाए जाने पर निर्णय।
- सितारगंज चीनी मिल को आउटसोर्स के माध्यम से आगे भी संचालित किये जाने और पीपीपी मोड में दिए जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गए।
- निदेशालय लेखा परीक्षा के अन्तर्गत अधीनस्थ लेखा परीक्षा सेवा संवर्ग संवीलियन सेवा नियमावली की अनुमति प्रदान की गई।
- रेशम विभाग के वर्ग क एवं ख के अधिकारियों के सेवा नियमावली पर संशोधन की अनुमति प्रदान की गई।
- उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के 20वें वार्षिक प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखे जाने की अनुमति दी गई।
- सिंचाई विभाग की मेट सेवा नियमावली को मंजूरी।
- सीधे भर्ती के कॉस्टेबल एवं नवीन पदनाम ए.एस.आई (एम) की उनकी नियुक्ति की तिथि से सेवा आगणित करते हुए ए.सी.पी अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति।
- उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम में संशोधन विधेयक 2022 को विधानसभा के पटल पर रखे जाने की अनुमति।
- उत्तराखण्ड अग्नि एवं आपात सेवा अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा संशोधन विधेयक 2022 को विधानसभा के पटल पर रखे जाने की अनुमति।
- पैट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम 2003 में संशोधन किये जाने के संबंध में विधेयक को सदन के पटल पर रखे जाने की अनुमति।
- कैम्पा के वार्षिक लेखा विवरण वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 को विधानमण्डल के पटल पर रखे जाने की अनुमति प्रदान की गई।
- राज्य के सात इंजीनियरिंग कॉलेजों में तकनीकि शिक्षा की गुणवत्ता एवं सुधार के दृष्टिगत संविदा पर कार्यरत कुल 77 शिक्षकों से सितम्बर 2022 तक शिक्षण कार्य कराये जाने की अनुमति प्रदान की गई।
- प्रदेश के कोषागारों एवं उपकोषागारों हेतु चयनित अभ्यर्थियों में से 7 को सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में आयु सीमा में छूट प्रदान करने का निर्णय।
- एकल आवासीय व्यवसायिक भवनों के भू उपयोग में नर्सिंग होम क्लीनिक, चाइल्ड केयर, नर्सरी स्कूल इत्यादि के विनियमित करने हेतु एकमुश्त समाधान योजना को निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण करने के निर्देश।
- उत्तराखण्ड भू संपदा नियामक प्राधिकरण विनियम 20-21 को विधानसभा के पटल पर रखे जाने का निर्णय।
- उत्तराखण्ड एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन विधेयक 2022 के पुरस्थापन की अनुमति प्रदान की गई।
- जनपद नैनीताल के लालकुआं में कब्जे धारक पट्टे धारकों को संक्रमणीय अधिकार दिये जाने विषयक शासनादेश की समयावधि को एक वर्ष तक विस्तारित किये जाने की अनुमति प्रदान की गई।
- उत्तराखण्ड राज्य के वीरता पदक से सम्मानित सैनिकों को देय एकमुश्त अनुदान में वृद्धि की गई। परमवीर चक्र 30 लाख से 50 लाख, अशोक चक्र 30 लाख से 50 लाख, महावीर चक्र 20 से 35 लाख, कीर्ति चक्र 20 लाख से 35 लाख, वीर चक्र और शौर्य चक्र 15 से 25 लाख और सेना गैलेन्ट्री मेडल 07 लाख से 15 लाख, मैन्सइनडिस्पेच 03 लाख से 10 लाख।
- कोविड 19 की अवधि में चिकित्सा विभाग के अंतर्गत आउटसोर्स के माध्यम से स्वीकृत पद से अधिक तैनात कार्मिकों के संबंध में निर्णय लेने हेतु मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन।
- राज्य के वार्षिक बजट को विधानसभा में रखे जाने की अनुमति प्रदान की गई है।
- विगत सरकार में गठित मंत्रि मंडलीय उपसमितियों को पुनर्गठित किये जाने के संबंध में मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया।