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अब राज्य में बाहरी राज्यों से आने वाले व्यक्ति को 72 घंटे की आरटीपीसीआर रिपोर्ट जरूरी।

उत्तराखण्ड

अब राज्य में बाहरी राज्यों से आने वाले व्यक्ति को 72 घंटे की आरटीपीसीआर रिपोर्ट जरूरी।

संवादसूत्र देहरादून: World Health Organization (WHO) ने कोविड-19 के New Variant B.1.1.529 Omicron को Variant of (Voc) घोषित किया है तथा जनपद देहरादून में ओमिकॉन के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए जीनोम सिकवैन्शिंग हेतु RTPCR Testing को बढ़ाया जाना अति आवश्यक है। साथ ही वर्तमान में जनपद सीमाओं यथा-आशारोडी, कुल्हान, रायवाला, ISBT बस स्टेशन, जॉलीग्रान्ट एयरपोर्ट एंव रेलवे स्टेशन पर Random sampling की जा रही है। फलस्वरूप बाहरी राज्यों से उत्तराखण्ड आने वाले सभी व्यक्तियो को अधिकतम 72 घंटे पूर्व कि RTPCR/TrueNat/CBNAAT/RAT COVID Negative Test Report के उपरान्त ही जनपद में प्रवेश की अनुमति दिये जाने की संस्तुति की गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी देहरादून की उपरोक्त आख्या/ संस्तुति दिनांकित 29.12.2021 के आधार पर जन-सुरक्षाहित में बाहरी राज्यों से जनपद देहरादून आने वाले सभी व्यक्तियों को 72 घण्टे से पूर्व RTPCR/TrueNat/CBNAAT/RAT COVID की नेगेटिव रिपोर्ट के बाद ही इस जनपद की सीमा क्षेत्रान्तर्गत में प्रवेश की अनुमति अनुमन्य होगी।

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