उत्तराखण्ड
रोड कटिंग में लापरवाही: पिटकुल पर बैन,अधिशासी अभियंता व ठेकेदार पर मुकदमा।

संवादसूत्र देहरादून: रोड कटिंग कार्य में शर्तों के उल्लंघन पर जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (पिटकुल) की अनुमति निरस्त कर दी है। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर रोड कटिंग कार्य पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है तथा संबंधित अधिशासी अभियंता (XEN) और ठेकेदार के विरुद्ध संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।
एलआईसी बिल्डिंग एवं आईएसबीटी क्रॉसिंग क्षेत्र में विद्युत केबल अंडरग्राउंड कार्य के दौरान अनियमित खुदाई से यातायात बाधित हुआ और आमजन की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हुआ। उप जिलाधिकारी (न्याय) कुमकुम जोशी के नेतृत्व में क्यूआरटी टीम के निरीक्षण में अनुमति की शर्तों का उल्लंघन पाया गया।
प्रशासन ने पिटकुल को निर्देश दिए हैं कि सभी प्रभावित स्थलों पर तत्काल भरान कर सड़क को पूर्व स्थिति में बहाल किया जाए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जनसुरक्षा और यातायात व्यवस्था से कोई समझौता नहीं होगा तथा नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।




