उत्तराखण्ड
रोड कटिंग में लापरवाही पर जिला प्रशासन सख्त,यूपीसीएल की अनुमति निरस्त।

संवादसूत्र देहरादून: आईएसबीटी क्रॉसिंग एवं सहारनपुर रोड, माजरा क्षेत्र में रोड कटिंग कार्य में शर्तों के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने संबंधित एजेंसी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की है। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशों के अनुपालन में जिला प्रशासन की क्यूआरटी टीम द्वारा शहर के विभिन्न स्थलों पर सड़कों की स्थिति का स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसमें गंभीर अनियमितताएं सामने आईं।
अधीक्षण अभियंता (परियोजना क्रियान्वयन), पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड (पिटकुल) द्वारा 135 के.वी. आराघर सब-स्टेशन से निर्माणाधीन 132 के.वी. माजरा–लालतप्पड़ एलआईएलओ लाइन को भूमिगत केबल के माध्यम से बिछाने हेतु (कुल लंबाई 1996 मीटर, 5 रोड क्रॉसिंग सहित) रोड कटिंग की अनुमति का अनुरोध किया गया था। परियोजना समन्वय समिति, जनपद देहरादून की 19.12.2025 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के क्रम में अधीक्षण अभियंता, नवम वृत्त, लोक निर्माण विभाग / सदस्य सचिव, परियोजना समन्वय समिति द्वारा पत्र दिनांक 01.01.2026 के माध्यम से 16.01.2026 से 15.02.2026 तक रात्रि 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक सशर्त अनुमति प्रदान की गई थी।
जिलाधिकारी के निर्देश पर उप जिलाधिकारी न्याय कुमकुम जोशी के नेतृत्व में जिला प्रशासन की क्यूआरटी टीम द्वारा आईएसबीटी क्रॉसिंग एवं सहारनपुर रोड, माजरा क्षेत्र में रोड कटिंग स्थलों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि संबंधित एजेंसी द्वारा अनुमति आदेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों का उल्लंघन किया जा रहा है, जिससे आम जनमानस को भारी असुविधा, यातायात बाधा एवं सुरक्षा संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा अग्रिम आदेशों तक संबंधित स्थलों पर रोड कटिंग कार्य पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है तथा प्रदान की गई अनुमति को निरस्त कर दिया गया है। साथ ही पिटकुल के अधीक्षण अभियंता (परियोजना क्रियान्वयन) को निर्देशित किया गया है कि दिनांक 02.02.2026 की सायं तक समस्त प्रभावित स्थलों पर सड़क का भरान कर यथास्थिति में रिस्टोरेशन कार्य सुनिश्चित किया जाए।
निर्देशों का अनुपालन न किए जाने की स्थिति में संबंधित अधिशासी अभियंता सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किए जाने की कार्रवाई की जाएगी।




