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नंदा राजजात यात्रा मार्ग के निर्माण कार्यों में धांधली में 2 माह में निर्णय ले सरकार: हाई कोर्ट।

उत्तराखण्ड

नंदा राजजात यात्रा मार्ग के निर्माण कार्यों में धांधली में 2 माह में निर्णय ले सरकार: हाई कोर्ट।

संवादसूत्र देहरादून/ नैनीताल: हाई कोर्ट ने नंदा राजजात यात्रा मार्ग के निर्माण कार्यों में धांधली होने पर जिला पंचायत अध्यक्ष चमोली रजनी भंडारी को हटाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने सरकार से याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन के आधार पर दो माह के भीतर निर्णय लेने को कहा है। कोर्ट ने जनहित याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया।
गढ़वाल मंडल के चमोली निवासी पृथ्वी सिंह नेगी ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि 2012-13 में हुई नंदा राजजात यात्रा मार्ग के मरम्मत आदि कार्यों का जिम्मा जिला पंचायत चमोली को मिला था। तब जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी थी। उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मनमानीपूर्ण कार्य कर सरकारी धन का अपव्यय किया और बड़े स्तर पर धांधली हुई। इस मामले की सरकार ने जांच कराई, जिसमें गड़बड़ियों की पुष्टि हुई। लेकिन उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नही की। वह दोबारा जिला पंचायत अध्यक्ष चुनी गई। फिर भी जांच रिपोर्ट पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। याचिकाकर्ता ने सरकार को फिर से सात मार्च 2021 को प्रत्यावेदन दिया उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।

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