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प्रदेश में 22 जनवरी तक बढ़ी कोविड पाबंदियां।

उत्तराखण्ड

प्रदेश में 22 जनवरी तक बढ़ी कोविड पाबंदियां।

सँवादसूत्र देहरादून: कोविड-19 के New Variant ‘Omicron’ के नियंत्रण हेतु दिशा-निर्देश के सम्बन्ध में।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर 2021 तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या-40-3/2020-DM-1(A) दिनांक 27 दिसम्बर, 2021 के प्रावधानों का संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी अपने आदेश संख्या 910/USDMA/792 (2020), दिनांक 31 जनवरी, 2022 में निम्नानुसार संशोधन किया जा रहा है

  1. Night Curfew: राज्य में Night Curfew रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 तक प्रभावी रहेगा।

(Curfew अवधि में सलग्नक-1 में वर्णित सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों, दुकानों, कार्यालयों को COVID Appropriate Behaviour & COVID Safety Protocols के तहत कार्य करने की छूट प्रदान की जायेगी।

  1. Market Opening: समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार) प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक ही खुल सकेंगे।
  2. राज्य के समस्त जिम, शॉपिंग मॉल सिनेमा हॉल, स्पॉ. सैलून, थियेटर ऑडिटोरियम, रामा कक्ष (Meeting Hall) आदि व इनसे सम्बन्धित समस्त गतिविधियाँ कीविड प्रोटोकॉल अनुपालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे।
  1. राज्य में स्वीमिंग पूल / वाटर पार्क दिनांक 22 जनवरी, 2022 तक बन्द रहेंगे।
  2. राज्य में स्थित खेल संस्थान, स्टेडियम एवं खेल के मैदान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जायेंगे। खेल संस्थान स्टेडियन एवं खेल के मैदान को कोविड प्रोटोकॉल के साथ खोलने के उपयुक्त मानक प्रचलन विधि खेल विभाग द्वारा अपने स्तर से जारी की जायेगी।
  1. विवाह समारोह एवं शव यात्रा में Venue (बन्द अथवा खुले स्थान) के 50 प्रतिशत क्षमता के अनुसार व्यक्तियों को सम्मिलित होने की अनुमति होगी। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
  2. राजनैतिक रैली / धरना प्रदर्शन की दिनांक 22 जनवरी 2022 तक अनुमति नहीं होगी। X. होटल, रेस्तरां, भोजनालयों और ढाबों को केवल 50 प्रतिशत क्षमता एवं कोविड प्रोटोकॉल के तहत Dining के संचालन के लिए अनुमति होगी। खाद्य पदार्थों की Takeaway / होम डिलीवरी के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।

9 होटलों में स्थित Conference Hall, Spa and Gym का उपयोग COVID Protocol के अनुपालन के साथ 50 प्रतिशत क्षमता में किये जाने की अनुमति होगी।

  1. उपरोक्त बिन्दु संख्या – 3, 5, 6, 8 एवं 9 में दिये गये प्राविधान को छोड़कर, अन्य मनोरंजन / शैक्षिक / सांस्कृतिक समारोह की गतिविधियों की दिनांक 22 जनवरी, 2022 तक अनुमति नहीं होगी।
  2. जो गतिविधियों, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों में प्रतिबंधित है (संलग्नक-2) उक्त गतिविधियों के संचालन की अनुमति नहीं होगी। राजनैतिक दलों द्वारा आयोजित Indoor meeting में अधिकतम 300 व्यक्तियों अथवा स्थल की क्षमता के अनुमति होगी। 50 प्रतिशत व्यक्तियों, इनमें से जो भी न्यूनतम हो, को प्रतिभाग करने की
  3. School: राज्य में आंगनबाड़ी केन्द्र एवं कक्षा 12 तक के सभी शैक्षणिक संस्थान दिनांक 22 जनवरी, 2022 तक बन्द रहेंगे. इस दौरान online classes के माध्यम से कक्षाएं जारी रहेंगी।
  4. भारत सरकार एवं राज्य सरकार की निकायों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के संचालन की अनुमति होगी।
  5. शासकीय कार्यालय एवं विभागों में कर्मचारियों की उपस्थिति के सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी आदेश संख्या-18/ 04(सा०)/2020 दिनांक 13 जनवरी, 2022 का सभी सम्बन्धित विभागों द्वारा अनुपालन किया जायेगा (संलग्नक- 3)।

  1. COVID Appropriate Beha r/Sanitization: देश भर में ‘Omicron के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए जनपद के समस्त सार्वजनिक स्थानों, पर्यटक स्थलों बाजार, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, मण्डी, शॉपिंग मॉल एवं अन्य भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर COVID Appropriate Behaviour जैसे कि सामाजिक दूरी, मास्क पहनना एवं हाथों को Sunitize करने आदि का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाएगा। उक्त का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरुद्ध सख्ती से कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
  2. IEC Activities: कोविड 19 के New Variant ‘Omicrorn से बचाव हेतु प्रत्येक जनपद में लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जायेगा।
  3. Vaccination: राज्य में सभी पात्र व्यक्तियों का Covid Vaccination-Double Dase को शत प्रतिशत आच्छादित करने की कार्यवाही की जायेगी।
  1. General Directives for COVID-19 Management: राज्य में COVID- 19 प्रबंधन के निम्नलिखित निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा । ¡ सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थल एवं सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने वाले व्यक्तियों को मारक का उपयोग अनिवार्य होगा।

ii. सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्तियों को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए 6 फिट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा।

¡¡¡ सार्वजनिक स्थानों पर थूकना गैरकानूनी होगा जिसके लिए निर्धारित जुर्माने के साथ दंड का प्रावधान होगा।

¡v सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन प्रतिबंधित होगा

19 कमजोर व संवेदनशील व्यक्तियों की सुरक्षा निम्नलिखित श्रेणी के व्यक्तियों को आवश्यक और स्वास्थ्य संबंधी कारणों से ही घर से

¡ बाहर जाने की सलाह दी जाती है :

ii.65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति। Persons with co-morbidities.

¡¡¡ गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाएं।

iv. 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे।

  1. दंड के प्रावधान :

i. COVID Curfew का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 (Section 51 to 60), महामारी अधिनियम 1897 एवं IPC की धारा 188 प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जायेगी। उपर्युक्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

उक्त आदेश दिनांक 16 जनवरी, 2022 से अग्रिम आदेशों तक प्रभावी होंगे।

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Name: Deepshikha Gusain
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