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75% सब्सिडी के साथ ‘मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना’ का 10 फरवरी को शुभारंभ।

उत्तराखण्ड

75% सब्सिडी के साथ ‘मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना’ का 10 फरवरी को शुभारंभ।


संवादसूत्र देहरादून: प्रदेश की एकल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है। योजना का शुभारंभ 10 फरवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून से करेंगे।
इस योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए परियोजना लागत पर 50 से 75 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी। लाभार्थी को केवल 25 प्रतिशत अंशदान देना होगा। योजना के प्रथम चरण में राज्य के विभिन्न जिलों की 484 एकल महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा।
कौन होंगी पात्र
इस योजना के अंतर्गत अविवाहित, तलाकशुदा, विधवा, निराश्रित, परित्यक्ता, ट्रांसजेंडर, एसिड एवं अपराध पीड़ित महिलाएं पात्र होंगी।
आयु सीमा: 21 से 50 वर्ष
वार्षिक आय: 72 हजार रुपये से अधिक नहीं
डेढ़ लाख रुपये तक का अनुदान
योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए अधिकतम डेढ़ लाख रुपये तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा। महिलाएं टेलरिंग, ब्यूटी पार्लर, बेकरी, दुकान सहित अन्य छोटे व्यवसाय शुरू कर सकेंगी।
जिलावार चयन
अब तक चयनित 484 महिलाओं में—
देहरादून: 191
ऊधमसिंह नगर: 87
नैनीताल: 75
पौड़ी गढ़वाल: 66
बागेश्वर: 42
टिहरी गढ़वाल: 23 महिलाएं शामिल हैं।
क्या बोले अधिकारी
महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग के निदेशक बंशी लाल राणा ने बताया कि यह योजना पहली बार विशेष रूप से एकल महिलाओं को केंद्र में रखकर बनाई गई है।
वहीं, मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि यह योजना महिलाओं को स्वावलंबी और सम्मानजनक जीवन की दिशा में मजबूत कदम साबित होगी।

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