उत्तराखण्ड
सेलाकुई और सिडकुल में धारा 163 लागू, प्रदर्शन और जमावड़े पर रोक।

संवादसूत्र देहरादून: सेलाकुई और सिडकुल औद्योगिक क्षेत्रों में बढ़ते श्रमिक असंतोष और प्रदर्शन की घटनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 लागू कर दी है। यह आदेश अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) देहरादून कृष्ण कुमार मिश्रा द्वारा तत्काल प्रभाव से जारी किया गया है।
हाल के दिनों में कई औद्योगिक प्रतिष्ठानों में श्रमिकों द्वारा वेतन वृद्धि और अन्य मांगों को लेकर धरना-प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कुछ स्थानों पर पथराव और तनाव की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है।
प्रशासन के अनुसार, कुछ असामाजिक तत्व सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से भ्रामक सूचनाएं फैलाकर श्रमिकों को उकसाने का प्रयास कर रहे हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय अभिसूचना इकाई को सक्रिय कर दिया गया है और औद्योगिक क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।
जारी आदेश के तहत सेलाकुई और सिडकुल क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति के हथियार, लाठी, डंडा, तलवार या अन्य घातक वस्तु लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा। ईंट, पत्थर या हिंसा में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं का संग्रह करना भी प्रतिबंधित किया गया है।
इसके अलावा बिना अनुमति नारेबाजी, लाउडस्पीकर का उपयोग, सार्वजनिक सभा, जुलूस और प्रदर्शन आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक लगाई गई है। बसों, ट्रैक्टर-ट्रॉलियों और अन्य वाहनों के समूह में जुलूस निकालने पर भी प्रतिबंध रहेगा।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या कानून व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।




