उत्तराखण्ड
उपनल आउटसोर्स कर्मियों के लिए एकसमान अनुबंध लागू, भुगतान और शर्तों में पारदर्शिता सुनिश्चित।

संवादसूत्र देहरादून: प्रदेश के विभिन्न विभागों में उपनल (UPNL) के माध्यम से कार्यरत आउटसोर्स कार्मिकों के लिए उत्तराखंड शासन ने बड़ा फैसला लिया है। कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग द्वारा जारी निर्देशों के तहत अब इन कर्मियों के लिए एक मानक अनुबंध (एग्रीमेंट) प्रारूप निर्धारित किया गया है, जिससे उनकी सेवाओं से जुड़ी शर्तें स्पष्ट और पारदर्शी होंगी।
संयुक्त सचिव राजेन्द्र सिंह पतियाल द्वारा जारी पत्र के अनुसार यह कदम उच्च न्यायालय, उत्तराखंड, नैनीताल के निर्देशों के अनुपालन में उठाया गया है। न्यायालय के पूर्व आदेशों के अनुरूप अब विभागों और आउटसोर्स कार्मिकों के बीच स्पष्ट अनुबंध सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे कार्य की शर्तों, पारिश्रमिक और जिम्मेदारियों में पारदर्शिता बनी रहे।
शासनादेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आउटसोर्स कार्मिकों का भुगतान सीधे संबंधित विभागों के माध्यम से किया जाएगा। साथ ही विभाग और कार्मिक के बीच अनुबंध की सभी शर्तों का स्पष्ट निर्धारण अनिवार्य होगा।
इस संबंध में शासन ने सभी प्रमुख सचिवों, मंडलायुक्तों, विभागाध्यक्षों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने स्तर पर शासनादेश के प्रावधानों के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।




